रेलवे यात्रियों की हुई मौज, प्लेटफॉर्म टिकटों पर नहीं देना होगा GST, बैटरी कार, वेटिंग रूम पर भी मिली छूट
Railway Platform GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रेलवे प्लेटफॉर्म के टिकट को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है.
Railway Platform GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई सरकार के गठन के बाद पहली जीएसटी परिषद की बैठक हुई. इस मीटिंग में रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है. वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई. वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे के द्वारा दी जाने वाले सर्विस जैसे बैटरी कार और रिटायरिंग रूम को जीएसटी से बाहर किया गया है.
Railway Platform GST: प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम और क्लोक रूम हुआ जीएसटी फ्री
जीएसटी परिषद की मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भारतीय रेलवे द्वारा आम जनता को दी जाने वाली सेवाएं, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोक रूम की सर्विस, बैटरी संचालित कार सेवाएं जीएसटी से मुक्त की जा रही हैं. इसके अलावा, आंतरिक रेलवे आपूर्ति को भी जीएसटी से मुक्त किया जा रहा है.'
Petrol Disel GST: पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाने पर कही ये बात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार की मंशा हमेशा से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की रही है और अब राज्यों को एक साथ आकर इसकी दर तय करनी है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''जीएसटी का इरादा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना था. अब राज्यों को दर तय करनी है. मेरे पूर्ववर्ती (अरुण जेटली) की मंशा बहुत स्पष्ट थी, हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आएं.'
TRENDING NOW
1 नवंबर से बदल जाएंगे Credit Card के नियम: SBI और ICICI Bank ने किए नए बदलाव, जानिए आप पर क्या होने वाला है असर
Mahurat Trading में कंस्ट्रक्शन स्टॉक पर रखें नजर, कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, 2 साल में 224% दिया रिटर्न
बाजार बंद होते ही Tata ग्रुप की इस कंपनी ने पेश किए दमदार नतीजे, 265% बढ़ा मुनाफा, कल शेयर में दिखेगा एक्शन
निर्मला सीतारमण ने कहा कि, 'पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है. अब सिर्फ यह फैसला करना है कि राज्य जीएसटी परिषद में सहमत हों और फिर तय करें कि वे किस दर के लिए तैयार होंगे.' सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ''एक बार यह निर्णय हो जाने के बाद इसे अधिनियम में शामिल कर दिया जाएगा.'
08:58 PM IST